एकीकृत पैकेज बीमा योजना (यूपीआईएस) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र से जुड़े नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे किसानों को वित्तीय जोखिमों से बचाने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना सुनिश्चित किया जा सके|
पालिसी में 7 अनुभाग हैं. फसल बीमा अनिवार्य है. हालांकि, फसल बीमा अनुभाग के अंतर्गत लागू अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को कम से कम दो अन्य वर्गों का भी चयन करना होता है|
फसल बीमा कवर एक वर्ष के लिए होगा (जो कि खरीफ और रबी मौसमों के लिए अलग से द्विवार्षिक होगा), और साल-दर-साल नवीनीकरण योग्य होगा| ऋणदाता किसानों को बैंक / वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कवर किया जाएगा जबकि गैर ऋणी किसान को बैंकों और / या बीमा मध्यस्थों के माध्यम से कवर किया जाएगा|
निम्न के संबंध में कंपनी की देयता नहीं होगी: :