प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

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कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और एक किसान के रूप में आपका योगदान अर्थव्यवस्था को संपन्न करता है. दुर्भाग्य से आपके सभी प्रयास प्रकृति की दया पर निर्भर हैं, जो बहुत अप्रत्याशित है. जबकि आप ने निश्चित रूप से विभिन्न वर्षों में भारी फसल पायी है, लेकिन आप बुरे वर्षों को भी याद करते हैं जब प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, आंधी, चक्रवात, बवंडर, ओलों, बाढ़, जल भराव, भूस्खलन, सूखा / ग्रीष्म लहर, कीट और बीमारी या ख़राब मौसम के कारण फसल पैदावार कम / नष्ट हो गई थी, और आपके सभी प्रयास विफल हो गए.

इफ्को टोक्यो की "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" बीमा पॉलिसी फसल की हानि के रोग लिए सर्वोतम मरहम है.

क्या भुगतान किया जाता है?

  • खड़ी फसल:- प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, आंधी, चक्रवात, बवंडर, ओलों, बाढ़, जल भराव, भूस्खलन, सूखा / ग्रीष्म लहर, कीट और बीमारी या ख़राब मौसम के कारण फसल की होने वाली हानि.
  • बुआई में रुकावट:-अपर्याप्त वर्षा या प्रतिकूल मौसमी हालत के कारण बुआई / रोपण में रुकावट होने पर बीमित राशि के 25% तक का भुगतान किया जाता है (लेकिन अन्यथा बुआई / रोपण के हर इरादे और इस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया हो).
  • फसल कटने के बाद के नुकसान:- फसल कटने के बाद 14 दिनों तक सूखने के लिए क्षेत्र में फैली "कटी और फ़ैली" फसल के लिए चक्रवात और चक्रवाती वर्षा और बेमौसमी वर्षा के कारण होने वाली हानि,
  • स्थानीयकृत नुकसान:- ओलावृष्टि, भूस्खलन और जल भराव के कारण.
  • व्यापक हानि:- जैसा कि फसल काटने के प्रयोगों या अन्य मापदंडों द्वारा निर्धारित किया गया है.

पॉलिसी कब भुगतान नहीं करेगी?

पॉलिसी से बाहर की जाने वाली कुछ जरूरी मजबूरियां इस प्रकार हैं:

  • युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मन के कार्य, नागरिक विद्रोह, लूट या डकैती आदि के परिणामस्वरूप नुकसान इस पालिसी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है.
  • किसी भी परमाणु ईंधन या परमाणु ईंधन के दहन से, किसी भी परमाणु कचरे से रेडियोधर्मिता द्वारा विकिरण या रेडियोधर्मिता से आयनित विकिरण या प्रदूषण के कारण से या उत्पन्न होने या उसके योगदान से होने वाली कोई भी परोक्ष या अपरोक्ष संपत्ति क्षति, परिणामी हानि, कानूनी दायित्व या शारीरिक चोट, बीमारी, रोग से कोई भी क्षति.
  • पालिसी के अंतर्गत विशेष रूप से कवर नहीं किये गए किसी भी खतरे के कारण संपत्ति और सामग्री की क्षति और कवर शुरू होने से पहले की कोई भी चोट, दुर्घटना, बीमारी, रोग या क्षति.

इस पालिसी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

यह पालिसी सभी किसानों (मालिकों या किरायेदारों) के लिए उपयुक्त है, जिनकी पहचान की गई / अधिसूचित क्षेत्र में भूमि है.

पॉलिसी धारक विवरण

किसान अपने आधार नंबर या बैंक खाता संख्या की मदद से अपने पॉलिसी विवरण को सत्यापित कर सकते हैं। यहां क्लिक करें