मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट (एमटीओ) बीमा

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मल्टी-मोडल ट्रांसपोटर्स (एमटीओ) की शुरूआत के साथ पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय फ्रेट फारवर्डिंग मार्केट में काफी बदलाव आया है.

और अब परिवहन प्रदाताओं जैसे फ्रेट फॉरवर्डर्स, शिपिंग एजेंट, पैकिंग और समेकित एजेंटों. क्लीयरिंग और फोर्वार्डिंग एजेंटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो व्यापारिक कंपनियों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें से कई विश्वव्यापी आधार पर काम कर रहे हैं.

इन उद्यमों में से कई ने खुद को एमटीओ में बदल दिया है और एमटीओ अधिनियम के दायरे के भीतर लाइसेंस लिया है. शिपिंग के महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एमटीओ ऑपरेटर को अपनी सेवाओं का बीमा करना अनिवार्य है.

इफ्को टोक्यो पहली भारतीय बीमा कंपनी है जिसने आधुनिक फ्रेट फॉरवर्डर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बीमा पालिसी तैयार की है. पालिसी भारत में माल सेवाओं के क्षेत्र की कंपनियों को जारी की जा सकती है. अब तक इस उद्योग की समुद्री देनदारी पर बीमा विदेश में रखा जा रहा था, क्योंकि बाजार में ऐसा कोई कवर उपलब्ध नहीं था.

पालिसी

परिवहन और संबंधित देयता कवर (आमतौर पर एमटीओ पालिसी के रूप में जाना जाता है) रसद उद्योग की सभी समुद्री देनदारियों का ख्याल रखता है.

यह पालिसी किसे कवर करती है?

  • एमटीओ
  • माल ढुलाई प्रेषक
  • ढुलाई करने वाले
  • ट्रांजिट वेयरहाउसिंग में
  • शिप एजेंट्स
  • क्लीयरिंग और फोर्वार्डिंग एजेंट
  • कस्टम हाउस एजेंट
  • पैकिंग और समेकित एजेंट

किन संचालनों पर पालिसी लागू है:

  • वायु परिवहन
  • जल परिवहन
  • सड़क परिवहन
  • रेल परिवहन
  • तृतीय पक्ष एनवीओसी प्रिंसिपल के एजेंट के रूप में कार्य करना

नीति के अंतर्गत कवरेज

पॉलिसी इनसे उत्पन्न होने वाली कानूनी देयताओं को कवर करती है:

  • बीमाधारक के, या एक ऐसी पार्टी के जिसने परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध या उप-अनुबंध किया है, देखभाल, हिरासत और नियंत्रण में माल को नुकसान या भौतिक क्षति.
  • उप-ठेकेदार या ग्राहक के स्वामित्व या संचालित पोत या उपकरण को शारीरिक हानि या क्षति.
  • उपरोक्त 1 से उत्पन्न परिणामी हानि और / या व्यावसायिक रुकावट.
  • सामान्य औसत में अप्राप्य कार्गो का योगदान.
  • जुर्माना और शुल्क.
  • त्रुटियों और चूक एक्सटेंशन में बीमाधारक, उनके एजेंट या उप ठेकेदार द्वारा लापरवाह कार्य, त्रुटि या चूक के बाद बीमाधारक के संचालन से उत्पन्न कानूनी दायित्व को कवर किया जाएगा.
  • तीसरे पक्ष की देयता एक्सटेंशन में शारीरिक क्षति या संपत्ति को नुकसान, शारीरिक मृत्यु या चोट या बीमारी और बीमाधारक के संचालन से उत्पन्न कानूनी तौर पर वसूल किये जाने योग्य हानि शामिल होगी.