जन सेवा बीमा योजना पालिसी ग्रामीण और अर्ध शहरी गृहस्थों को मुख्य रूप से एक एकल निश्चित कवर और निश्चित मूल्य पैकेज बीमा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, ताकि एक ही कवर के अंतर्गत वे अपनी पूरी संपत्ति, हितों, दायित्व और स्वयं के लिए व्यापक बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकें, जिसमें कुछ भी छूटे नहीं|
पालिसी की 3 धाराएं हैं|
1. धारा 1 में घरेलू सामान को अग्नि और संबद्ध खतरों से कवर किया गया है|
2. धारा 2 घर के सामान को चोरी, सेंधमारी, लूट और डकैती के खिलाफ कवरेज प्रदान करती है|
धारा ए और बी के अंतर्गत कवरेज 50% पहले नुकसान के आधार पर होगा|
3. धारा 3 प्रस्तावकर्ता / परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत दुर्घटना का कवर प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या पीटीडी हो जाता है. इस धारा के अंतर्गत प्रस्तावक के लिए आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है और प्रस्तावकर्ता के अलावा अन्य के लिए आयु सीमा 5-70 वर्ष है|
4. धारा 3 बी दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति (माता-पिता) की मृत्यु के मामले में निर्भर बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है|
पालिसी अनुसूची में दर्शाई गयी राशि तक इस उप-धारा के अंतर्गत दावा तभी लागू होगा, जब उप-अनुच्छेद 3 (ए), अर्थात दुर्घटना, के दावे के अंतर्गत लाभ सारणी के लाभ 1, 2 और 4 देय हो जाएं| पॉलिसी अनुसूची में वर्णित बीमाकर्ता के नामित बच्चे / बच्चों के लिए यह राशि देय होगी|
धारा | विकल्प 1 | विकल्प 2 |
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धारा 1 :: अग्नि - सामग्री | 1,00,000 रु | 50000 रु |
धारा 2 :: चोरी | 1,00,000 रु | 50000 रु |
धारा 3 ए :: व्यक्तिगत दुर्घटना | 50000 रु | 2,00,000 रु |
धारा 3 बी :: शिक्षा संरक्षण कवर | 50000 रु | 2,00,000 रु |
प्रीमियम (कर को छोड़कर) | 275 रु | 348 रु |
धारा 1 और 2 के अंतर्गत कवरेज अर्थात् अग्नि और लूट, प्रथम हानि के आधार पर दिया जाता है, जिसमें बीमित राशि जोखिम राशि के कुल मूल्य की 50% सीमा के बराबर होती है|
प्रस्तावकों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष 70 वर्ष होनी चाहिए|
प्रस्तावक के आलावा अन्य बीमित के लिए आयु सीमा 5 से 70 वर्ष होनी चाहिए|
यह एक गैर फ्लोटिंग कवर है, अर्थात केवल नामांकित व्यक्ति ही कवर किया जाता है.
पॉलिसी व्यक्तिगत के साथ-साथ समूहों को भी बेची जा सकती है|
व्यक्तिगत दुर्घटना अनुभाग के अंतर्गत दावे का निपटान इस उद्देश्य के लिए दिए गए लाभों की तालिका के आधार पर किया जाएगा. |
1. बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में धारा -3 (बी) के अंतर्गत देय कुल राशि, बच्चे की पसंद (एक अभिभावक के माध्यम से व्यक्त) के एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक बैंक खाता में जमा की जाएगी| उक्त खाते से निकासी नीचे दिए विवरण के अनुसार वार्षिक किस्त के आधार पर की जा सकती है|
a)ए) शिक्षा संरक्षण राशि समान वार्षिक किश्तों के रूप में देय होगी| किश्तों की संख्या का निर्धारण दावे के समय बच्चे की वास्तविक उम्र और 21 (इक्कीस) वर्षों की उम्र के बीच अंतर के आधार पर किया जाएगा| इसका अर्थ यह है कि निजी दुर्घटना के अंतर्गत दावे के समय बच्चे की उम्र 14 (चौदह) साल है, तो बीमा राशि का भुगतान 7 (सात) वार्षिक किश्तों में किया जाएगा|
b) बी) यदि दो या अधिक बच्चे हैं, तो शिक्षा संरक्षण राशि को समान रूप से उनके / उन दोनों के बीच विभाजित किया जाएगा| प्रत्येक बच्चे के लिए देय समान वार्षिक किश्तों की संख्या प्रत्येक बच्चे की वास्तविक उम्र और 21 साल के अंतर के आधार पर भिन्न हो सकती है| इसका अर्थ यह है कि यदि एक बच्चे की उम्र 12 (बारह) साल है और दूसरे की 18 (अठारह) साल है, तो पहले मामले में 9 (नौ) समान वार्षिक किश्तों होंगी और दूसरे के लिए 3 (तीन) बराबर वार्षिक किश्तें होंगी|
2. या, हम दावे के समय उपरोक्त वर्णित अनुसार बच्चे के खाते में पूरी राशि का भुगतान करेंगे, और यदि बच्चा / अभिभावक इच्छा रखता है, तो बच्चे के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद राशि निकाली जा सकती है|
यदि कोई बच्चा मौजूद नहीं है जिसके नाम पर यह भुगतान किया जा सकता है, तो इस खंड के अंतर्गत देय राशि का भुगतान पॉलिसी के अंतर्गत घोषित नामांकित व्यक्ति को किया जायेगा|
दावे के निपटारे के लिए निम्नलिखित दस्तावेज / सूचना आवश्यक हैं:
अग्नि दावा
चोरी दावा
व्यक्तिगत दुर्घटना दावा