क्या कोई कर लाभ है जिनका लाभ कोई स्वास्थ्य बीमा खरीदने के दौरान उठा सकता है?
हां, आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80 डी के तहत उपलब्ध कर लाभ है। प्रत्येक करदाता स्वयं और आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए कर योग्य आय से 15,000 रुपये की वार्षिक कटौती का लाभ उठा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यह कटौती रु. 20,000 है। कृपया ध्यान दें कि आपको प्रीमियम के भुगतान के लिए प्रमाण दिखाना होगा (धारा 80 डी का लाभ धारा 80 सी के तहत रु. 1,00,000 की छूट से अलग है)
FAQs
- मैं युवा और स्वस्थ हूं। क्या मुझे वास्तव में स्वास्थ्य बीमा की ज़रूरत है?
- क्या स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा के समान है?
- मेरा नियोक्ता मुझे स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है I क्या यह मेरी खुद की दूसरी पॉलिसी लेना उचित है?
- क्या स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में मातृत्व / गर्भावस्था संबंधी खर्च शामिल हैं?
- क्या कोई कर लाभ है जिनका लाभ कोई स्वास्थ्य बीमा खरीदने के दौरान उठा सकता है?