ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी 50 से अधिक व्यक्तियों / परिवारों के किसी भी समूह / संघ / संस्था / कॉर्पोरेट निकाय के लिए उपलब्ध होगी, बशर्ते इनके पास एक केंद्रीय प्रशासन बिंदु हो. प्रत्येक बीमित को केवल एक समूह नीति के अंतर्गत सभी पात्र सदस्यों (बीमाधारक) को कवर करना चाहिए. दूसरे शब्दों में, योग्य सदस्यों की विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग समूह नीतियों के अंतर्गत कवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. किसी भी गैर-नामित समूह पालिसियों को जारी करने की अनुमति नहीं है ग्रुप पॉलिसी आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार समूह / संघ / संस्था / कॉर्पोरेट बॉडी के नाम पर (बीमित) जारी की जाएगी, जिसके साथ सदस्यों के नाम और उसके योग्य परिवार के सदस्यों के नाम सहित एक सूची होगी.
एक व्यक्तिगत पालिसी खरीदने के बजाय इसमें कई फायदे हैं, जो हैं: -
अस्पताल में भर्ती होने के व्यय में शामिल हैं: